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एजेंसियों द्वारा कई मानकों का पालन नहीं किया जा रहा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने शनिवार को दो ड्रिंकिंग वॉटर फैक्ट्री पर अचानक ही जाँच की तो कई अनियमितताएँ खुलकर सामने आईं जिस पर निगम ने एक पर 10 हजार और दूसरी फैक्ट्री पर 5 हजार रुपयों का जुर्माना किया। अधिकारियों का कहना है कि इन एजेंसियों द्वारा कई मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था जिससे यह कार्रवाई की गई और उन्हें चेतावनी दी गई है कि सभी मानकों का पालन किया जाए वरना लाइसेंस निरस्त किए जाएँगे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एलआईसी के सामने मदन महल में सिम्पलैैक्स फैक्ट्री और प्योर ड्रिंकिंग वॉटर हाथीताल गुप्तेश्वर की जाँच की गई और उनसे जब यह पूछा गया कि पानी के पाउच का डिस्पोजल कहाँ और कैसे किया जाता है या उन्हें रिसाइकिल कहाँ कराया जाता है तो वे इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। नियम यह है कि वॉटर फैक्ट्री से जितने वजन की पॉलीथिन के पाउच बेचे जाते हैं उतने वजन के पाउच का या तो डिस्पोज किया जाना चाहिए या फिर उन्हें रिसाइकिल किया जाए लेकिन दोनों ही फैक्ट्रियों ने ऐसा नहीं किया इसलिए जुर्माना किया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी, सीएसआई हर्षा पटेल, राधा पवार आदि उपस्थित थे।
Created On :   29 Aug 2021 5:36 PM IST