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हो रहा था नाबालिग लड़के का विवाह प्रशासन ने रूकवाया

डिजिटल डेस्क सिवनी । यहां एक नाबालिग लड़के का विवाह होने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने तत्काल कदम उठाया और संबंधित अधिकारियों की विवाह स्थल पहुंच गई । सूचना सही पाए जाने पर अधिकारियों ने लड़के के माता पिता को समझाइस देकर बतायया कि नाबालिग बच्चों का विवाह करना करवाना कानूनन अपराध है। यह विवाह करा लिया जाता तो रिश्तेदार से लेकर, शादी कराने वाले, हलवाई से लेकर बैंड बाजे और विवाह के कार्ड छापने वाले पर भी बाल विवाह कानून के तहत मामला दर्ज किया जाता।
अधिकारियों की समझाइस पाकर घर वालों ने लड़के के विवाह का आयोजन रद्द कर दिया ।अभी तक नाबालिग लड़की के विवाह रोके जाने के मामले सामने आते रहे हैं लेकिन केवलारी के टाला गांव में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर नाबालिग लड़के का विवाह कराया जा रहा था। खबर मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विवाह को रुकवाया। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई कि जब तक लड़का बालिग न हो तब तक उसका विवाह नहीं कराया जाए।
ये है मामला
टाला गांव निवासी सुरेश कुमार आर्मो के बेटे जगदीश का विवाह 29 अप्रैल को होना था। शाम को बारात निकलने की पूरी तैयारियां की जा रही थी। इस बीच विभाग को खबर मिली तो पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंच विवाह रुकवाया। जांच करने पर पाया कि जगदीश की उम्र 16 वर्ष 8 माह है। स्कूल के दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई 2001 मिली।
तो सभी पर होती एफआईआर
परियोजना अधिकारी निर्मल सिंह ठाकुर ने बताया कि विवाह रुकवाकर सभी को समझाइश दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यदि यह विवाह करा लिया जाता तो रिश्तेदार से लेकर, शादी कराने वाले, हलवाई से लेकर बैंड बाजे और विवाह के कार्ड छापने वाले पर भी बाल विवाह कानून के तहत मामला दर्ज किया जाता। इस कार्रवाई में पर्यवेक्षक शारदा नामदेव और अन्य स्टॉफ मौजूद था।
Created On :   30 April 2018 6:34 PM IST