विवाहित पुत्री को भी अनुकम्पा नियुक्ति पाने का है अधिकार

Married daughter also has the right to get compassionate appointment
विवाहित पुत्री को भी अनुकम्पा नियुक्ति पाने का है अधिकार
विवाहित पुत्री को भी अनुकम्पा नियुक्ति पाने का है अधिकार

हाईकोर्ट ने निरस्त किया अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिए जाने का आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि विवाहित पुत्री को भी अनुकम्पा नियुक्ति पाने का हक है। हाईकोर्ट की फुल बैंच ने भी मीनाक्षी दुबे मामले में न्याय दृष्टांत दिया है कि विवाहित पुत्री को भी अनुकम्पा नियुक्ति पाने का अधिकार है। इस आधार पर एकलपीठ ने पुलिस मुख्यालय द्वारा विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
ये है मामला 
 यह याचिका प्रोफेसर कॉलोनी सुहागी अधारताल जबलपुर निवासी प्रीति सिंह ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि वह दो विवाहित बहनें हैं। उनकी माँ मोहनी सिंह सतना के कोलगवाँ थाने में एएसआई के पद पर कार्यरत थीं। ड्यूटी पर जाते समय 23 अक्टूबर 2014 को उनकी माँ की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। माँ की मृत्यु के बाद उसने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने उसका आवेदन अमान्य कर दिया। 22 जनवरी 2015 को जारी आदेश में कहा गया कि अनुकम्पा नियुक्ति नीति के पैरा 2.4 में कहा गया है कि विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

Created On :   14 March 2021 5:06 PM IST

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