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एल्गार परिषद मामले के आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट परिजन को सौंपे- हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुणे के एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े व वरनॉन गोन्साल्विस की हालिया मेडिकल रिपोर्ट उनके परिजनों को सौपने का निर्देश दिया है। भारद्वाज को भायखला जेल में रखा गया है। जबकि तेलतुंबड़े व गोन्साल्विस को तलोजा जेल में रखा गया है। न्यायमूर्ति आर डी धानुका व न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह परिजनों को हक है कि वे आरोपियों के स्वास्थ्य के बारे में जाने। इसलिए बिना विलंब के स्वास्थ्य रिपोर्ट सौपी जाए। इससे पहले भारद्वाज की वकील रागनी आहूजा ने कहा कि भायखला जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है। उनकी मुवक्किल कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए वे कोरोना की शिकार हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें जमानत देने पर विचार किया जाए। इस दौरान सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने भारद्वाज की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। जेल में उपचार की व्यवस्था है। इस दौरान सरकारी वकील ने तेलतुंबड़े व आरोपी महेश राऊत की मेडिकल रिपोर्ट में प्रिंटिंग की गलती होने की जानकारी भी खंडपीठ को दी और कहा कि दोनों आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट को सुधार दिया गया है। इस पर भारद्वाज की वकील ने कहा कि उन्हें उनके मुवक्किल की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि उन्हें भी गोन्साल्विस की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा परिजनों को आरोपियों के स्वास्थ्य के बारे में जानने का हक है। यह कहते हुए खंडपीठ ने आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट उनके परिजनों को सौपने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   25 Aug 2020 7:21 PM IST