मेहुल चोकसी को हाईकोर्ट से मिली राहत, ईडी ने की थी भगौड़ा घोषित करने की मांग 

Mehul Choksi got relief from High Court, ED had demanded to be declared a fugitive
मेहुल चोकसी को हाईकोर्ट से मिली राहत, ईडी ने की थी भगौड़ा घोषित करने की मांग 
मेहुल चोकसी को हाईकोर्ट से मिली राहत, ईडी ने की थी भगौड़ा घोषित करने की मांग 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले मे आरोपी मेहुल चोकसी को दी गई राहत को बकरार रखा है। हाईकोर्ट ने पिछले साल मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए कोर्ट) को चोकसी को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के बारे में अंतिम निर्णय न लेने का  निर्देश दिया था। जिसे न्यायमूर्ति अजय गड़करी ने तीन सप्ताह तक के लिए बढा दिया है। हाईकोर्ट में चोकसी की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई चल रही है।  

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल 2019 में विशेष अदालत में आवेदन दायर कर चोकसी को भगौड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत भगौड़ा अपराधी घोषित करने की मांग की थी। इस कानून के तहत यदि आरोपी सौ करोड़ रुपए से जुड़े मामले में आरोपी है और अदालत की ओर से समन जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है और देश छोड़ने के बाद वापस आने से इंकार करता है तो उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है।

ईडी के इस आवेदन को चोकसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि चोकसी को भगोड़ा घोषित करने से जुड़े ईडी के आवेदन पर अंतिम निर्णय न दिया जाए। इस बीच कोरोना के चलते अदालत में चोकसी के आवेदन पर सुनवाई नहीं हो पायी। सोमवार को चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि वे इस मामले में अपने मुवक्किल की ओर से एक संक्षिप्त जवाब देना चाहते हैं। इसलिए उन्हें वक्त दिया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी और अपने पुराने आदेश को कायम रखा। 

 

Created On :   28 Jun 2021 9:30 PM IST

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