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किसानों से धोखाधड़ी के आरोपी व्यापारी को नहीं मिली जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हरदा के किसानों से एक करोड़ 81 लाख रुपए की दलहन खरीदकर उन्हें भुगतान न करके धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी को हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी।
दो करोड़ का घोटाला
हरदा जिले के छीपावाड़ थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मोनू उर्फ अभिषेक जैन की ओर से यह जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। आरोपी महावीर एजेन्सी का प्रोप्राईटर है। उस पर आरोप है कि उसने 9 मई 2019 से 13 मई 2019 के बीच कृषि उपज मण्डी खिरकिया में किसानों से एक करोड़ 81 लाख रुपए की दलहन खरीदी और 72 घंटों में भुगतान करने का वादा किया। उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी राशि जमा न होने पर किसानों ने मण्डी के निरीक्षक को शिकायत दी उसके मामला पुलिस तक पहुंचा। छीपावाड़ थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दायर की गई थी। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित भुर्रक और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता बीके शुक्ला ने पैरवी की।
Created On :   23 Nov 2019 1:25 PM IST