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कार्यपालन यंत्री के निलंबन के प्रस्ताव पर 30 दिन में निर्णय करे एमआईसी -हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने रीवा नगर निगम की एमआईसी को निर्देश दिया है कि वर्तमान में कटनी नगर निगम में पदस्थ कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला के निलंबन के प्रस्ताव पर 30 दिन में निर्णय किया जाए। इस निर्देश के साथ एकल पीठ ने कार्यपालन यंत्री के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है।
निलंबित करने को चुनौती दी
कटनी नगर निगम में पदस्थ कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला की ओर से 29 अगस्त 2019 को रीवा नगर निगम के आयुक्त द्वारा उन्हें निलंबित करने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केसी घिलडियाल और अरुण पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में कटनी नगर निगम में पदस्थ है, इसलिए रीवा नगर निगम के आयुक्त को उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं है। कार्यपालन यंत्री को केवल एमआईसी निलंबित कर सकती है। रीवा नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह और वेद प्रकाश तिवारी ने बताया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 1991 में रीवा नगर निगम की स्कीम नंबर-6 के लिए 91 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें से 40 प्रतिशत जमीन ही नगर निगम के नाम पर दर्ज हो पाई। लगभग 60 प्रतिशत जमीन पर लोगों ने मकान बना लिए। यहां तक की नगर निगम ने उनके नक्शे भी पास कर दिए। याचिकाकर्ता 1995 से 2018 तक रीवा नगर निगम में सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री और प्रभारी आयुक्त के रूप पदस्थ था। यह सब याचिकाकर्ता के कार्यकाल में हुआ। इससे नगर निगम को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में रीवा नगर निगम के आयुक्त सभाजीत यादव ने याचिकाकर्ता को निलंबित करने का प्रस्ताव एमआईसी के पास भेजा था। जब एमआईसी 10 दिन तक निर्णय नहीं लिया तो आयुक्त ने धारा 12 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया। 30 अगस्त को एमआईसी ने निलंबन का आदेश निरस्त कर दिया। नगर निगम आयुक्त ने 5 सितंबर को फिर निलंबन के प्रस्ताव को पुनर्विचार के भेज दिया, जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद एकल पीठ ने एमआईसी को निलंबन के प्रस्ताव में एक माह में निर्णय करने का निर्देश दिया है।
Created On :   13 Sept 2019 2:19 PM IST