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जिला परिषदों में न्यूनतम संख्या 50, अधिनियम 1961 में संशोधन
By - Bhaskar Hindi |3 Aug 2022 3:46 PM IST
मंजूरी जिला परिषदों में न्यूनतम संख्या 50, अधिनियम 1961 में संशोधन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिकतम 75 होगी। इसके लिए महाराष्ट्र जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। राज्य के जिला परिषदों में फिलहाल न्यूनतम सदस्य संख्या 55 और अधिकतम सदस्य संख्या 85 है। ग्रामीण इलाकों में घटती जनसंख्या के कारण सदस्य संख्या में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाली जिला परिषद में न्यूनतम 50 सीटें होंगी। इससे संबंधित अध्यादेश जारी किया जाएगा।
Created On :   3 Aug 2022 9:15 PM IST
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