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20 लाख से मंहगे वाहन नहीं खरीद सकेंगे मंत्री और अधिकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उप लोकायुक्त, चुनाव आयुक्त जैसे पदों पर आसीन लोग मनमाने तरीके से महंगी आलीशान सरकारी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। ये लोग 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी वाहन खरीदने के लिए मूल्य सीमा नीति तय कर दी है। इस संबंध में मंगलवार को सरकार के वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के लोकायुक्त के लिए गाड़ी खरीद के लिए कीमत को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है। ये लोग अपनी पंसद के मॉडल के अनुसार गाड़ी खरीद सकेंगे। जबकि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उप लोकायुक्त अब 20 लाख रुपए तक की ही गाड़ी खरीद सकेंगे। इन्हें अपनी पंसद के वाहन के मॉडल चुनने की छूट होगी पर उसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के दौरे पर जाने वाले राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य अतिथियों के लिए भी 20 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ी खरीदनी होगी। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी और पालक मंत्रियों को वाहन के मॉडल को पंसद करने की छूट रहेगी।
राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य के मुख्य सेवा अधिकारी आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ी नहीं खरीदी जा सकेगी। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (मंत्रालय विभाग), राज्य सेवा अधिकारी आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग और राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की अनुमति होगी। राज्य के सभी विभागों के विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समकक्ष अधिकारी को छोड़कर) 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकेंगे। जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक व उस वर्ग के पुलिस अधिकारी (समकक्ष अधिकारी शामिल नहीं), बाम्बे हाईकोर्ट के महाप्रबंधक-प्रबंधक को 9 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने की अनुमति होगी।
राज्यपाल के परिवार प्रबंधक कार्यालय, राज्यस्तरीय वाहन समीक्षा समिति द्वारा मंजूर अन्य अधिकारियों के लिए 8 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। सरकार का यह फैसला स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम, मंडल, महामंडल के लिए लागू रहेगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अफसरों को ऑनलाइन जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल से वाहन खरीदना पड़ेगा। खराब हुए सरकारी वाहन के बदले नई गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव राज्य स्तरीय वाहन समीक्षा समिति की मंजूरी के बगैर मान्य नहीं होगी। इससे पहले 3 जून को सरकार ने राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड के लिए 22 लाख 83 हजार 86 रुपए की गाड़ी खरीदने की मंजूरी दी थी। नई गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा होने के कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विशेष मंजूरी दी थी। इस कारण सरकार की काफी आलोचना हुई थी।
Created On :   28 July 2020 7:47 PM IST