नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की कैद

Minor kidnapped and raped, accused imprisoned for 10 years
नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की कैद
नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की कैद

डिजिटल डेस्क जबलपुर । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ज्योति मिश्रा ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी जोधपुर पड़ाव निवासी मनीष कठौते को 10 साल की कैद और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के  मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती है। 
यह है मामला 
यह घटना 12 अक्टूबर 2018 की है। तिलवारा थाना अंतर्गत जोधपुर पड़ाव निवासी महिला मजदूरी करने के लिए गई थी। घर में उसकी दो बेटियाँ थीं। दिन के समय उसकी बड़ी बेटी घर से उपवास का सामान लेने बाहर निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। 19 अक्टूबर 2018 को नाबालिग किशोरी को पुलिस ने जोधपुर पड़ाव से दस्तयाब किया। उसने बताया कि जोधपुर पड़ाव निवासी मनीष कठौते उसे बस द्वारा हैदराबाद लेकर गया था। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शादी की बात कर कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे नागपुर में लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 
मेडिकल रिपोर्ट और पीडि़ता की गवाही के आधार पर सुनाई सजा 
 विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने तर्क दिया कि मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। नाबालिग ने गवाही के दौरान स्वीकार किया है कि आरोपी उसे अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल रिपोर्ट और पीडि़ता की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
 

Created On :   9 March 2021 3:03 PM IST

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