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सतना से गायब हुआ नाबालिग नागालैंड में मिला - लेकर सतना पहुंची पुलिस

डिजिटल डेस्क सतना। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के धवारी से 7 नवम्बर को लापता हुआ 13 वर्षीय बालक को हजारों किलोमीटर दूर नागालैंड से लेकर पुलिस बुधवार को सतना पहुंची। बालक को परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बालक के नागालैंड में होने की जानकारी मिलने के बाद 21 नवंबर को पुलिस पार्टी वहां गई थी। गौरतलब है कि 13 वर्षीय नाबालिग 7 नवम्बर को घर में बिना बताए निकल गया था, वह जब देर शाम तक नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरु कर दी और अगले दिन थाने जाकर शिकायत की, जिस पर पुलिस ने धारा 363 के तहत अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लेने का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। बालक की खोजबीन के लिए शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सभी संभावित स्थानों पर सर्चिंग की गई, मगर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। इस बीच परिजनों ने पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से मुलाकात कर विवेचना तेज करने का आग्रह भी किया। दिन बीतने के साथ ही परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी।
चाइल्ड लाइन से मिली थी जानकारी
20 नवंबर को चाइल्ड लाइन की सतना ब्रांच ने परिजन को फोन किया कि आपका बेटा नागालैंड के दीमापुर में भटक रहा था, जिसके संबंध में किसी स्थानीय व्यक्ति ने 1098 पर फोन कर सूचित किया तो वहां की टीम ने बालक को दस्तयाब कर नजदीकी थाने को अवगत कराया और उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह सतना का रहने वाला है। बालक का नाम पता और परिजनों का मोबाइल नम्बर हासिल कर दीमापुर चाइल्ड लाइन के समन्वयक ने सतना में फोन कर अवगत कराया तब कार्यकर्ताओं ने कोतवाली टीआई अर्चना द्विवेदी से संपर्क किया, इसके बाद पुलिस की एक टीम दीमापुर भेजी गई थी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।