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नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की कैद, 12 हजार अर्थदंड भी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश संगीता यादव ने विवाह में शामिल होने आई नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी कुंडम निवासी मनोज प्रधान को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाaलय ने आरोपी पर 12 हजार रुपए अर्थदंड लगाते हुए कहा कि ऐसे मामले में आरोपियों के साथ रियायत नहीं बरती जा सकती है।
यह है मामला
कुंडम पुलिस के अनुसार यह घटना 2 मई 2018 की है। नाबालिग किशोरी अपने माता-पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी। बारात वापस आने के बाद 4 मई को रात 10 बजे बधाव का कार्यक्रम चल रहा था। रात लगभग 10 बजे किशोरी घर की बाड़ी के पास टॉयलेट के लिए गई थी। वहाँ पर उसे दो लड़के और एक लड़की मिले, वे उसे बहला-फुसलाकर कर ईंट के भट्टे के पास ले गए। जहाँ पर एक व्यक्ति मिला, जिसे सभी मनोज चाचा कह रहे थे। मनोज उसे जबरदस्ती पास के खेत में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया।
दूसरे दिन दर्ज हुई एफआईआर
अभियोजन के अनुसार नाबालिग किशोरी रात लगभग 1 बजे अपने घर पहुँची। उसने घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। रात अधिक हो जाने के कारण दूसरे दिन कुंडम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में अभियोजन की ओर से 8 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने तर्क दिया कि मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि किशोरी के साथ जबरदस्ती की गई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
Created On :   23 March 2021 3:14 PM IST