बगैर अधिवास प्रमाणपत्र अल्पसंख्यक छात्रों को होस्टल में नहीं मिलेगा प्रवेश 

Minority students will not get admission in hostel without domicile certificate
बगैर अधिवास प्रमाणपत्र अल्पसंख्यक छात्रों को होस्टल में नहीं मिलेगा प्रवेश 
निर्देश बगैर अधिवास प्रमाणपत्र अल्पसंख्यक छात्रों को होस्टल में नहीं मिलेगा प्रवेश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  प्रदेश में कक्षा 12 वीं के बाद उच्च शिक्षा लेने वालेअल्पसंख्यक समाज के उन्हीं छात्रों कोछात्रावासों में प्रवेश मिल सकेंगा जिसके पास अधिवास प्रमाणपत्र होगा। सोमवार को राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग की तरफ से इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में छात्रावास में प्रवेश के लिए बनाई गई कार्यपद्धति में अधिक स्पष्टता की गई है। इसके अनुसार यदि अल्पसंख्यक विद्यार्थी ने महाविद्यालयछोड़ दिया होगा तो उन्हें छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं होगी। सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को हीछात्रावास में दाखिला मिल सकेगा। विद्यार्थी केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक छात्रावास में रह पाएंगे उसके बाद उन्हें छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश के बाद आखिरी वर्ष में सभी परीक्षाएं पूरी होने के एक सप्ताह के बाद छात्रावास छोड़ना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण होने और पढ़ाई के लिएप्रामाणिक न होने पर उन्हें छात्रावास में रहने की छूट नहीं होगी। सरकार के अनुसार राज्य में अल्पसंख्यक समाज के उच्च शिक्षा लेने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में छात्रावास के निर्माण के लिए 2 मार्च 2010 के शासनादेश के जरिए मंजूर दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत राज्य मेंअल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अनुसार सभी विश्वविद्यालय परिसर अथवा सरकारी संस्थाओं के परिसर में छात्रावास का निर्माण हुआ है और कई जगहों पर छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने छात्रावास के प्रवेश संबंधी 21 जून 2013 के शासनादेश को अधिक सुस्पष्ट किया है। 
 

Created On :   1 Nov 2021 8:29 PM IST

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