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शादी का झाँसा देकर करता रहा युवती से दुराचार, बच्चे को दिया जन्म

डिजिटल डेस्क जबलपुर। भानतलैया निवासी युवक ने तिलवारा निवासी युवती को शादी का झाँसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी करने से मुकर गया। युवती के गर्भवती होने तक युवक शादी का वादा करता रहा, अंत में बच्चे के जन्म होने के बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। युवती ने युवक के घर पहुँचकर गुहार लगाई तो वहाँ से भी उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। मजबूरी में युवती ने पुलिस की शरण ली।
चाकू की नोंक पर किया गलत काम-
तिलवारा थाने में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 9 बजे 28 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि परिचित नितिन घनघोरिया 34 वर्षीय निवासी बड़ी खेरमाई खटीक मोहल्ला भानतलैया उसके यहाँ आता-जाता रहता था। 26 फरवरी 2018 की रात 1 बजे नितिन उसके घर आया और चाकू दिखाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। एक सप्ताह बाद वह पुन: उसके घर आया और बोला कि यह बात किसी को नहीं बताना, वह उससे शादी कर लेगा। उसने पूरी बात अपने भाई को बताई तो भाई ने नितिन को फटकार लगाई। इस पर नितिन ने भाई से कहा कि वह युवती से शादी कर लेगा, लगभग एक माह बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। नितिन को यह जानकारी देने पर उसने कहा कि बच्चे को कुछ नहीं करना वह जल्दी ही उससे शादी कर लेगा, परन्तु उसने शादी नहीं की और उसे धोखा देता रहा।
परिजन कर रहे मारपीट-
इस बीच 24 नवम्बर 2018 को उसने बच्चे का जन्म दिया, लेकिन नितिन उसे देखने नहीं आया। करीब एक माह बाद वह नितिन के घर भानतलैया गयी और उसकी माँ सरोज, भाई अवजीत घनघोरिया को पूरी बात बताई, तो दोनों ने गाली-गलौज कर उसके साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया और बोले कि अगर दोबारा इस घर में आई तो जान से खत्म कर देंगे, वर्तमान में उसके बच्चे की उम्र 10 माह है। पुलिस ने आरोपी नितिन घनघोरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।