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आपराधिक मामले में विधायक नितेश राणे को नहीं मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के प्रयास से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरबी रोटे ने सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद नितेश के जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया था जिसे मंगलवार को सुनाते हुए न्यायाधीश ने नितेश के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। नितेश पर एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हमले को लेकर हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को नितेश को संबंधित कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी से दस दिन के लिए राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नितेश को आत्मसमर्पण के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे पहले बांबे हाईकोर्ट ने नितेश को इस मामले में अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में निजी स्वतंत्रता व मामले की उचित जांच के बीच संतुलन बना रहे हैं। इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने आरोपी की जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मामले की प्रभावी ढंग से जांच के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरुरी है।
हाईकोर्ट जा सकते हैं नितेश
जमानत आवेदन खारिज होने के बाद सरकारी वकील श्री घरत ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नितेश को दस दिनों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। इसलिए अभी भी आरोपी के पास हाईकोर्ट जाने का समय है। उन्होंने कहा कि एक तरह सिंधुदुर्ग कोर्ट में आरोपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया है। वहीं आरोपी नितेश के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल का इस मामले से संबंध नहीं है। राजनीतक कारणों के चलते उन्हें फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नितेश के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में नितेश व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) 120 बी व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला सिंधुदुर्ग जिला को-आपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर यह मामला दर्ज किया है।
Created On :   1 Feb 2022 7:54 PM IST