मनीलांडरिंग मामला : कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर जेल अधीक्षक से जवाब तलब

Money Laundering case: HC demand reply from jail superintendent
मनीलांडरिंग मामला : कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर जेल अधीक्षक से जवाब तलब
मनीलांडरिंग मामला : कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर जेल अधीक्षक से जवाब तलब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अदालत के आदेश के बावजूद मनीलांडरिंग के मामले के एक आरोपी को अपनी बीमार पत्नी से अस्पताल में मिलने के लिए जेल से रिहा न करने के मामले में बांबे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके साथ ही सोमवार को जेल अधिकारियों को तुंरत आरोपी मोहम्मद फारुख शेख को 25 जून तक के लिए रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने इस मामले में तलोजा जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा है के आखिर आरोपी की रिहाई के संबंध में अदालत की ओर से दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने पुलिस दल के साथ आरोपियों को छोड़ने का निर्देश दिया था।

इससे पहले आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुजय कांटावाला ने कहा कि कोर्ट ने 6 जून को पुलिस को निर्देश दिया था कि वे आरोपी को जेल से रिहा करे ताकि वह अस्पताल में भर्ती पत्नी से मिल सके और उसके आपरेशन के दौरान उपस्थित रह सके। उन्होंने खंडपीठ के सामने कहा कि आदालत के निर्देश के बाद भी उनके मुवक्किल को रिहा नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए खंडपीठ ने तलोजा जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी। 

पद से हटाने को नहीं मान सकते मानहानिपूर्ण- रतन टाटा के वकील ने हाईकोर्ट में दी दलील

इसके अलावा बांबे हाईकोर्ट में सोमवार को उद्योगपति रतन टाटा की ओर से कारोबारी नुस्ली वाडिया की ओर से की गई मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान टाटा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि किसी को पद से हटाने व हटाने के लिए नोटिस जारी करने को मानहानि के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे कंपनियों का कामकाज पंगु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी नुस्ली वाडिया को नियमों के तहत टाटा मोटर्स,टाटा स्टील व टाटा केमिकल नामक कंपनियों के स्वतंत्र निदेशक पद से हटाया गया है। गौरतलब है कि वाडिया ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में टाटा व अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की है। शिकायत में वाडिया ने दावा किया  है कि मेरे खिलाफ टाटा व अन्य लोगों ने मानहानिपूर्ण बयान दिए है। न्यायमूर्ति आरवी मोरे की खंडपीठ के सामने मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। 

Created On :   10 Jun 2019 8:23 PM IST

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