विशेष अदालत ने दो कारोबारियों को किया आरोपमुक्त

Money laundering case- Special court acquitted two businessmen
विशेष अदालत ने दो कारोबारियों को किया आरोपमुक्त
मनीलांड्रिंग मामला विशेष अदालत ने दो कारोबारियों को किया आरोपमुक्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने बुधवार को कारोबारी बाबूलाल वर्मा व कमल किशोर गुप्ता को मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले से आरोपमुक्त कर दिया है। विशेष अदालत ने माना कि जिस अपराध को आधार बनाकर आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था उस अपराध को लेकर औरंगाबाद पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है और कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसलिए आरोपियों को आरोपमुक्त किया जाता है। विशेष अदालत ने यह फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनीलांडरिग कानून के तहत दर्ज मामले को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि आरोपी के खिलाफ जिस आपराधिक मामले को आधार बनाकर मनीलांडरिंग का मामला दर्ज किया गया है यदि वह अपराध (शेड्यूल्ड आफेंस) अस्तित्व में नहीं रहता तो मनीलांगरिंग के मामले को जारी नहीं रखा जा सकता है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को आगे नहीं बढाया जा सकता है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े कारोबारी गुप्ता व वर्मा के खिलाफ प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। दोनों आरोपियों पर झोपडपट्टी पुनर्वास योजना में अनियमितता बरतने के अलावा यस बैंक से लिए 400 करोड़ रुपए के कर्ज की कथित रुप से हेराफेरी करने का आरोप था। यह कर्ज एसआरए प्रोजेक्ट के लिए लिया गया था लेकिन इसे बाद में ओमकार समूह की कंपनियों में कथित रुप से डायवर्ट कर दिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले मार्च 2020 में औरंगाबाद में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को आधार बनाकर (प्रेडिकेट अफेंस) ईडी ने दोनों के खिलाफ मनी लांडरिंग का मामला दर्ज किया था। चूंकि औरंगाबाद मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। इसके मद्देनजर विशेष अदालत ने आरोपियों को मनीलांडरिंग मामले से आरोपमुक्त कर दिया है। अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर गुप्ता व वर्मा को मनीलांड्रिंग मामले से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 

 

Created On :   24 Aug 2022 9:09 PM IST

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