मॉनीटरिंग समिति भोपाल गैस पीडि़तों से चर्चा कर पेश करे रिपोर्ट - हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 18 फरवरी को

Monitoring committee to discuss gas victims and submit report - hearing on February 18
मॉनीटरिंग समिति भोपाल गैस पीडि़तों से चर्चा कर पेश करे रिपोर्ट - हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 18 फरवरी को
मॉनीटरिंग समिति भोपाल गैस पीडि़तों से चर्चा कर पेश करे रिपोर्ट - हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 18 फरवरी को

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने मॉनीटरिंग समिति को निर्देश दिया है कि भोपाल गैस पीडि़तों से चर्चा कर रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में स्टाफ और संसाधनों के बारे में भी जानकारी माँगी है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को नियत की गई है। भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि भोपाल गैस पीडि़तों के लिए बनाए गए बीएमएचआरसी में स्टाफ के साथ ही संसाधनों की कमी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता राजेश चंद ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण जस्टिस वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित मॉनीटरिंग समिति द्वारा 10 महीने से बीएमएचआरसी का निरीक्षण नहीं किया गया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने निर्देश दिया है कि मॉनीटरिंग कमेटी बीएमएचआरसी में मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ के साथ संसाधनों की कमी के बारे में रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ ही यह भी जानकारी पेश करे कि बीएमएचआरसी में कितने गैस पीडि़त इलाज करा रहे हैं। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मॉनीटरिंग समिति को सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, ताकि काम करने में आसानी हो सके।
 

Created On :   20 Jan 2021 3:32 PM IST

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