बहू को जिंदा जलाने वाली सास एवं ननद जिंदगी भर जेल में रहेंगी

Mother-in-law and sister-in-law who burn daughter-in-law alive will remain in jail for life
बहू को जिंदा जलाने वाली सास एवं ननद जिंदगी भर जेल में रहेंगी
बहू को जिंदा जलाने वाली सास एवं ननद जिंदगी भर जेल में रहेंगी

डिजिटल डेस्क कटनी । जिला एवं सत्र न्यायालय ने मिट्टी तेल डालकर बहू को जिंदा जलाने का आरोप प्रमाणित होने पर श्रीमति पार्वती बाई पति अश्विन कुमार पाण्डे निवासी गनियारी थाना कुठला एवं ननद श्रीमति ज्योति शुक्ला पति अखिलेश शुक्ला निवासी छपरवार थाना माधवनगर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया है। न्यायालय ने मृतिका के मृत्युपूर्व बयान एवं साक्ष्यों के आधाार पर सास एवं ननद को दोषी ठहराया।
ये है मामला
 प्रकरण के अनुसार 18/09/2013 को सुबह लगभग 11.25 बजे अस्पताल पुलिस चौकी को यह सूचना प्राप्त हुई कि आग से जली वंदना पाण्डे गंभीर हालत में  इलाज के लिए जिला अस्पताल लाई गई है। इलाज के दौरान वंदना ने अपने मृत्युपूर्व कथन में आरोपीगण द्वारा प्रताडि़त कर मिट्टीतेल डालकर जिंदा जलाने का बयान दिया था। इलाज के दौरान वंदना की मौत हो गई थी।  पुलिस चौकी की तहरीर पर कुठला थाना में अपराध संबंध में थाना कुठला में अपराध क्रमांक 313/13 अंतर्गत धारा 304 बी, 302, 34, भादवि कायम किया गया है। प्रकरण में साक्षियों ने बताया कि अभियुक्तगण मृतिका को छोटी-छोटी बातों पर प्रताडि़त करते थे एवं शौचालय बनवाने व घर में एक पृथक कमरा बनवाने के लिए रुपयों की मांग कर प्रताडि़त करते थे। मृतिका के परिजनों ने पुलिस में दिए बयान में बताया था कि वंदना विवाह दो जून 2010 को रामेश पांडेय पिता अश्वनी कुमार पांडेय के साथ हुआ था। ससुराल पक्ष द्वारा शादी के बाद से ही प्रताडि़त किया जा रहा था। घटना दिनांक को सास एवं ननद रुपयों की मांग को लेकर विवाद शुरू किया गया। जब बहू वंदना ने इसका विरोध किया तो
सास एवं ननद ने मिट्टी तेल उड़ेल कर माचिस की तीली से जिंदा जला दिया। न्यायालय के समक्ष आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पार्वती बाई पाण्डे एवं ज्योति शुक्ला को धारा 302, 34 भादवि में दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी विशेष लोक अभियोजक  विजय कुमार उईके (डीडीपी) द्वारा की गई।
 

Created On :   12 Nov 2019 9:25 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story