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गर्भ में पल रहे बच्चे के होंठ फटे होने के कारण मां चाहती थी एबार्शन, HC ने नहीं दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गर्भ में पल रहे बच्चे के होठ फटे होने व शरीर में दूसरे विकार होने के आधार पर गर्भपात की अनुमति मांगने वाली एक महिला को 25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। महिला ने अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि गर्भस्थ शिशु के अंग ठीक तरह से विकसित नहीं हो रहे हैं और उसके ओठों में दरार है। महिला के दावे पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को भ्रूण की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है। लिहाजा महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति दिए जाने की मांग की थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद जस्टिस बीपी धर्माधिकारी व जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे की बेंच ने पाया कि गर्भ में पल रहे बच्चे के ओठ में जो दरार है उसे सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट में भ्रूण की दूसरी विसंगतियों के ठीक होने की संभावना व्यक्त की गई थी। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में भ्रूण के गर्भपात की सलाह नहीं दी थी। बेंच ने मेडिकल बोर्ड में शामिल विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर महिला को गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया और उसकी याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   5 Jan 2019 11:24 PM IST