मॉय लार्ड, पुलिस मेरे बेटे को तिहरे हत्याकाण्ड में झूठा फंसा रही, गुनाह कबूल कराने लगातार दे रही थर्ड डिग्री 

Moy lord, police is falsely implicating my son in triple murder, confessing third degree continuously
 मॉय लार्ड, पुलिस मेरे बेटे को तिहरे हत्याकाण्ड में झूठा फंसा रही, गुनाह कबूल कराने लगातार दे रही थर्ड डिग्री 
 मॉय लार्ड, पुलिस मेरे बेटे को तिहरे हत्याकाण्ड में झूठा फंसा रही, गुनाह कबूल कराने लगातार दे रही थर्ड डिग्री 


डिजिटल डेस्क जबलपुर। एक पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अपने पुत्र को हत्या के मामले में झूठा फंसाए जाने और लगातार थर्ड डिग्री दिए जाने के आरोप बैतूल पुलिस पर लगाए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने आरोपों को संजीदगी से लेते हुए न सिर्फ गृह सचिव व अन्य को नोटिस जारी किए, बल्कि वहां के एसपी को कहा कि याचिकाकर्ता के पुत्र को पुलिस रिमांड के दौरान किसी तरह का कोई नुकसान न हो। साथ ही उसका जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड में जांच कराकर उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश की जाए। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
बैतूल के फर्नीचर व्यवसायी श्याम मालवी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उनका पुत्र 18 नवम्बर को तिरुपति बालाजी दर्शन करने गया था। वहां से वह 21 नवम्बर की रात करीब 3 बजे वापस बैतूल पहुंचा। इसी बीच 20 नवम्बर की रात को याचिकाकर्ता के भाई नंद किशोर, उसके साथ रहने वाली कमला और नौकरानी गीता की हत्या कर दी गई। यह बैतूल का बहुचर्चित हत्याकाण्ड था, जिसमें हत्या करने वाले, मृतक नंद किशोर का एक हाथ भी काटकर ले गए। मामले की एफआईआर 21 नवम्बर की रात को ही दर्ज की गई। याचिका में आरोप है कि इस तिहरे हत्याकाण्ड के आरोपियों को बैतूल पुलिस पकडऩे में नाकाम रही। और तो और नंदकिशोर का काटा गया हाथ भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी। इस पर याचिकाकर्ता के पुत्र ने उच्च अधिकारियों से शिकायतें कीं। इन्हीं शिकायतों के कारण याचिकाकर्ता के पुत्र से बैतूल एसपी दुर्भावना रखने लगे। आरोप है कि 27 नवम्बर को बैतूल पुलिस ने याचिकाकर्ता के बेटे को बयान लेने के लिए बुलाया और उसको अवैध रूप से हिरासत में रखकर उसके साथ क्रूरता शुरु कर दी। आरोप है कि पुलिस याचिकाकर्ता के पुत्र को ही तिहरे हत्याकाण्ड में फंसाना चाह रही थी, क्योंकि असली आरोपियों को वह पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस द्वारा दी जा रही थर्ड डिग्री और गुनाह कबूलने बनाए जा रहे दवाब को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई। याचिका में प्रदेश सरकार के गृह सचिव, डीजीपी, आईजी होशंगाबाद, डीआईजी होशंगाबाद रेंज, बैतूल एसपी, डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, गंज थाना प्रभारी एसएन मुकाती को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अनावेदकों को को नोटिस जारी करके बैतूल एसपी को अंतरिम आदेश दिए।

Created On :   2 Jan 2020 11:07 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story