मप्र हाईकोर्ट: आर्मी ने 16 महीने बाद खोली रिज रोड

MP High Court: Army opened Ridge Road after 16 months
मप्र हाईकोर्ट: आर्मी ने 16 महीने बाद खोली रिज रोड
मप्र हाईकोर्ट: आर्मी ने 16 महीने बाद खोली रिज रोड



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर्मी ने रिज रोड खोल दी है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच में मंगलवार को आर्मी की ओर से कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश कर यह जानकारी दी गई। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका रिज रोड निवासी अनिल साहनी और साउथ सिविल लाइन्स निवासी दीपक ग्रोवर की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि आर्मी ने 20 मार्च 2020 से रिज रोड को बंद कर दिया। इससे डीएनएलयू के छात्रों, बीएसएनएल ट्रेनिंग सेंटर के अधिकारियों-कर्मचारियों और क्षेत्रीय रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आर्मी ने कहा था- कोरोना के कारण बंद की गई सड़क-
याचिका पर आर्मी की ओर से जुलाई 2020 में दाखिल जवाब में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रिज रोड को बंद किया गया है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा कि जबलपुर में कोरोना संक्रमण न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। अब केवल संक्रमण के एक या दो मामले आ रहे हैं। कोरोना के कारण देश की किसी भी सड़क को बंद नहीं किया गया है। 19 जुलाई 2021 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आर्मी को रिज रोड खोलकर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में मंगलवार को कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश कर दी गई।

 

Created On :   27 July 2021 4:46 PM GMT

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