परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन संभव नहीं - गोविन्‍द सिंह राजपूत

MP News: Change in retirement age of Transport Corporation employees is not possible - Govind Singh Rajput
परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन संभव नहीं - गोविन्‍द सिंह राजपूत
मध्य प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन संभव नहीं - गोविन्‍द सिंह राजपूत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के राजस्‍व एवं परिवहन मंत्री गोविन्‍द सिंह राजपूत ने गुरूवार को राज्‍य विधानसभा में बताया कि मध्‍यप्रदेश सडक परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवा विनियम के अध्‍याय-3 के नियम 59 के तहत निगम के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु पूर्व से ही 58 वर्ष निर्धारित है। मंत्री राजपूत विधानसभा में विधायक जालम सिंह पटेल के द्वारा उठाये सवाल का उत्‍तर दे रहे थे । मंत्री राजपूत ने बताया कि 2005 में सड़क परिवहन निगम को बंद करने का निर्णय शासन के द्वारा लिये जाने पर निगम 90 फीसदी कर्मचारियों ने स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। मध्‍यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के परिसमापन की कार्यवाही अंतिम चरण में है फिलहाल निगम के 94 चतुर्थ श्रेणी एवं 06 दैनिक वेतन भोगी सहित कुल 223 कर्मचारी शेष है जो विभिन्‍न विभागों में कार्यरत है, जिनके संविलियन की कार्यवाही में आ रही अडचनों दूर कर पूर्ण की जायेगी ।

आदिवासी क्षेत्रों में खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध:

गुरूवार को विधानसभा में राजस्‍व एवं परिवहन मंत्री गोविन्‍द सिंह राजपूत ने विधायक श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर के सवाल के लिखित उत्‍तर में बताया कि आदिवासी विकासखण्‍डों के अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की संपत्ति जैसे कृषि भूमि, मकान, दुकान, प्‍लॉट आदि की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध है। परंतु अनुसूचित  क्षेत्र मकान, दुकान, प्‍लॉट आदि के क्रय विक्रय हेतु मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता-1959 की धारा 165(6)(क) के प्रावधानों के अनुसार कलेक्‍टर से अनुमति प्राप्‍त कर क्रय-विक्रय की जा सकती है ।

Created On :   2 March 2023 2:10 PM GMT

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