सिर्फ MP के निवासी को आरक्षण का हक : HC

MP Resident to Reservations: HC
सिर्फ MP के निवासी को आरक्षण का हक : HC
सिर्फ MP के निवासी को आरक्षण का हक : HC

डिजिटल डेस्क,जबलपुर. हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी है तो उसे आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अन्य प्रदेशों से मप्र में आकर नौकरी करता है तो वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन अगर उसके बच्चे मप्र में पैदा हुए है तो उन्हें आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा। इस फैसले के साथ ही जस्टिस एसके पाले की एकलपीठ ने आरक्षण का लाभ लेने वाले 3 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और जबलपुर सीजेएम कोर्ट में चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया। मामले में आवेदक हंसराज सिंह, महेन्द्र राज सिंह व सुशील कुमार सिंह कहना था कि उनके पिता दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन वो मप्र में ही पैदा हुए और यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब तीनों याचिकाकर्ताओं ने डॉक्टर व इंजीनियरिंग की शिक्षा आरक्षित कोटे से प्राप्त की। इस पर सीआईडी भोपाल ने उन पर गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए यह मामला दायर किया था। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भादंवि की धारा 420 के साथ अन्य धाराओं के तहत पहले एफआईआर दर्ज हुई फिर मामला सीजेएम कोर्ट जबलपुर में पेश किया गया। 

Created On :   5 July 2017 8:43 AM IST

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