- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- बैगर टीकाकरण के यात्रा नहीं कर...
बैगर टीकाकरण के यात्रा नहीं कर सकेंगे अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी, सख्त हुई सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपनगरीय लोकल ट्रेनों में सफर के लिए अब अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी टीकाकरण अनिवार्य होगा। अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति कोरोनारोधी टीका के दोनों खुराक लेने और उसके बाद 14 दिन बीतने पर ही दी जाएगी। सरकारी सेवाओं के लोग भी टीकाकरण के बाद ही लोकल ट्रेन में सफर कर पाएंगे। मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार टीकाकरण पूरा करने वाले यात्रियों को ही यूनिवर्सल पास उपलब्ध कराया जाएगा। टीकाकरण पूरा करने वाले लोगों को ही लोकल ट्रेन अथवा पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने के लिए मासि, त्रैमासिक और छह महीने का पास उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने कहा है कि अभी तक अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को बिना टीका लगवाए भी यात्रा के लिए पास उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुए काफी समय हो चुका है। टीकाकरण भी तेज गति से शुरु है। सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त टीका उपलब्ध है। इसलिए अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मियों के लिए भी लोकल ट्रेन में सफर के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है।
Created On :   26 Oct 2021 9:04 PM IST