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हत्या के आरोपी को उम्र कैद, एक लाख अर्थदंड
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने कटंगी के ग्राम मुर्रई के बहुचर्चित शैलू हत्याकांड के आरोपी सत्तू उर्फ सतेन्द्र राजपूत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना ने आरोपी पर 1.01 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अपील के उपरांत अर्थदंड की राशि मृतक युवक के परिजनों को देने का आदेश दिया है।
यह है मामला
ग्राम मुर्रई निवासी शैलू उर्फ शैलेन्द्र सिंह और सत्तू उर्फ सतेन्द्र राजपूत के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। 6 अगस्त 2017 को रात 11 बजे शैलू ग्राम मुर्रई के प्राथमिक स्कूल के पास से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे सत्तू मिल गया। सत्तू ने शैलू के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सत्तू ने चाकू निकालकर शैलू पर दनादन वार किए। चाकू लगने से शैलू की मौत हो गई। कटंगी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया।
चक्षुदर्शी गवाह के आधार पर हुई सजा - लोक अभियोजक अशोक पटेल ने तर्क दिया कि चक्षुदर्शी गवाह ने मामले में गवाही दी है। इसके साथ ही आरोपी से चाकू भी जब्त किया गया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी घटना का समर्थन कर रहे हैं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद और 1.01 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
Created On :   2 March 2021 1:53 PM IST