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गजट नोटिफिकेशन होने तक काम करती रहेगी मुतवल्ली कमेटी - हाईकोर्ट से मिली राहत, याचिका का निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल की औफॉक-ए-आम्मा मुतवल्ली कमेटी को राहत दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गजट नोटिफिकेशन होने तक मुतवल्ली कमेटी काम करती रहेगी। एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया गया है। शाहजहांनाबाद भोपाल निवासी अब्दुल मुगनी खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 30 मई 2019 को औफॉक-ए-अम्मा मुतवल्ली कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। वक्फ बोर्ड ने 12 जुलाई 2021 को आदेश जारी कर औफॉक-एक-आम्मा मुतवल्ली कमेटी को वक्फ बोर्ड में मर्ज कर लिया। इसके साथ वक्फ बोर्ड ने उनसे आर्थिक अधिकार भी वापस ले लिए। अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड की धारा 65 के अनुसार मुतवल्ली कमेटी को तब तक वक्फ बोर्ड में मर्ज नहीं माना जा सकता है, जब तक की उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है। गजट नोटिफिकेशन किए बिना ही वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली कमेटी के आर्थिक अधिकार भी वापस ले लिए है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने गजट नोटिफिकेशन होने तक मुतवल्ली कमेटी को काम करते रहने का आदेश दिया है।
Created On :   5 Aug 2021 6:10 PM IST