मंत्री मलिक-अव्हाड के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नागपुर के ठक्कर को मिली जमानत

Nagpurs Thakkar gets bail on made remarks against Minister Malik-Avhad
मंत्री मलिक-अव्हाड के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नागपुर के ठक्कर को मिली जमानत
हाईकोर्ट मंत्री मलिक-अव्हाड के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नागपुर के ठक्कर को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व मंत्री नवाब नवाब मलिक व जितेद्र अव्हाड के खिलाफ मानहानिपूर्ण टिप्पणी से जुड़े मामले में आरोपी समीत ठक्कर को अग्रिम जमानत प्रदान की है। नागपुर निवासी ठक्कर के खिलाफ राकांपा नेता दिनेश बने ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ठक्कर ने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ठाणे सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था लेकिन वहां से ठक्कर को राहत नहीं मिली थी। इसलिए ठक्कर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। ठक्कर के खिलाफ कलवा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501, व 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है। 

ठक्कर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ऋषिकेश मुंदरगी ने दावा किया कि मेरे मुवक्किल ने जो ट्विट किए हैं उसमें धारा 505 (2) के तत्व नजर नहीं आते हैं। उनके ट्विट दो समूहों, समुदाय व वर्ग के बीच वैमनस्य नहीं फैलाते हैं। मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं। ताकि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया जा सके। मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने इन दलीलों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत नजर नहीं आती है। इसलिए उन्होंने आरोपी (ठक्कर) से कहा कि वे आश्वासन दे कि वे मानहानिपूर्ण ट्विट नहीं करेंगे। इस आश्वासन के बाद न्यायमूर्ति ने ठक्कर को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी और आरोपी को पुलिस के साथ जांच में सहयोग व सबूतों के साथ छेड़छाड न करने को कहा है। 

 

Created On :   7 Dec 2021 9:31 PM IST

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