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नायब तहसीलदार पर जुर्माना, एसडीएम और स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी
समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने पर 4 अधिकारियों पर कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । आम जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एक नायब तहसीलदार पर जुर्माना लगाया है, वहीं एसडीएम, स्वास्थ्य अधिकारी और एक नायब तहसीलदार को शोकॉज नोटिस जारी किया है।
इस संबंध में प्रभारी प्रबंधक लोकसेवा प्रबंधन चित्रांशु ित्रपाठी ने बताया कि नायब तहसीलदार रांझी रूपेश्वरी कुंजाम के पास 2 प्रकरण कई दिनों से लंबित थे। प्रकरणों के निराकरण को लेकर नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसका कोई जवाब नायब तहसीलदार ने नहीं दिया जिसके बाद कलेक्टर ने 1 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाने का आदेश जारी किया। जुर्माना की यह राशि लोकसेवा मद में ट्रेजरी के माध्यम से जमा करनी होगी। इसी तरह एसडीएम गोरखपुर के पास एक प्रकरण, नायब तहसीलदार पिपरिया गौरव पांडे के पास 10 प्रकरण और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेन्द्र सिंह के पास 9 प्रकरण लंबित थे। स्वास्थ्य अधिकारी ने 4 प्रकरण तो लंबित ही रखे, वहीं 5 प्रकरणों में गलत निराकरण करके प्रकरणों का निपटारा किया जिसके कारण तीनों ही अधिकारियों को शोकॉज नोटिस दिया गया है। जिले के सभी अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो प्रकरणों को लंबित रखे हुए हैं इन
पर भी कार्रवाई की जायेगी।
कीटनाशक एवं बीज विक्रय करने वाले एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त, एक का निलंबित
कीटनाशक और बीज विक्रय करने वाले मेसर्स नर्मदा कृषि केन्द्र नंदग्राम विकासखंड मझौली का कीटनाशी एवं बीज विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। वहीं उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर मेसर्स इफको ई-बाजार कृषि उपज मंडी मेन रोड पाटन का उर्वरक लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। उपसंचालक कृषि एसके निगम ने बताया कि मेसर्स नर्मदा कृषि केन्द्र के महेश कुमार पटेल को निर्देशित किया गया है कि प्रतिष्ठान में भण्डारित उर्वरक, कीटनाशी एवं बीज विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
Created On :   10 Jan 2021 1:08 PM GMT