नाईक आत्महत्या मामला : अर्णब को कोर्ट से मिली राहत बरकरार

Naik suicide case: Arnab gets relief from court
नाईक आत्महत्या मामला : अर्णब को कोर्ट से मिली राहत बरकरार
नाईक आत्महत्या मामला : अर्णब को कोर्ट से मिली राहत बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाईक की आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपी पत्रकार अर्णब गोस्वामी को मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। जिसके तहत कोर्ट ने इस मामले में उन्हें रायगढ जिले की अलीबाग की कोर्ट में उपस्थिति से मिली छूट को भी कायम रखा है। गोस्वामी सहित फिरोज शेख व नीतिश शारदा को मई 2018 में आत्महत्या करनेवाले नाईक के मामले में आरोपी बनाया है। नाईक ने अपना बकाया पैसा न मिलने के चलते आत्महत्या कर ली थी। गोस्वामी व अन्य दो आरोपियों पर नाईक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। तीनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है। 

शुक्रवार को इस याचिका पर न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटाले की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान गोस्वामी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजोग परब ने कहा कि मेरे मुवक्किल को निचली अदालत में उपस्थिति से 16 अप्रैल तक छूट मिली हुई है। चूंकि 16 अप्रैल को हाईकोर्ट ने छुट्टी घोषित कर दी है। इस लिए निचली अदालत में 26 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होनी है। 

इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने गोस्वामी को कोर्ट से मिली राहत को बरकार रखा और कहा कि हम 23 अप्रैल 2021 को इस मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेंगे। गोस्वामी को इस मामले में पुलिस ने 4 नवबंर 2020 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे जमानत पर हैं। 
 

Created On :   9 April 2021 9:10 PM IST

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