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नेशनल लोक अदालत - हाईकोर्ट में 6 खण्डपीठों में चली1818 मुकदमों की सुनवाई ,प्रदेश भर की अदालतों में आज लगी लोक अदालत

डिजिटल डेस्क जबलपुर। प्रदेश की सभी अदालतों में आज नेशनल लोक अदालतों में प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल के निर्देश एवं जस्टिस संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय में भी लोक अदालत प्रारंभ हुई , जिसमें 6 खण्डपीठों के समक्ष सुनवाई के लिए 1818 मुकदमे लगाए गए । जिला न्यायालय जबलपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत का निरीक्षण करने चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल पहुंचे । उनके साथ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सुजय पॉल भी थे।गौरतलब है कि इस आयोजन को लेकर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा पिछले एक माह से विभिन्न स्तरों पर तैयारियाँ की जा रही थीं। इसके लिए पक्षकारों व अधिवक्ताओं के बीच, बीमा कंपनियों और दावेदारों के बीच समझौते हेतु प्री-सिटिंग भी आयोजित की गईं थीं।
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विभिन्न प्रकृति के रिट प्रकरण, राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, पारिवारिक विवाद संपत्ति संबंधी प्रकरण, चैक बाउंस के प्रकरण के अलावा उन सभी मामलों पर सुनवाई की गई । हाईकोर्ट में आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए 6 जस्टिस नंदिता दुबे अधिवक्ता पी.एल. श्रीवास्तव, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला अधिवक्ता देवेन्द्र गंगराडे, जस्टिस संजय द्विवेदी अधिवक्ता अरविन्द पाण्डेय, जस्टिस एके श्रीवास्तव अधिवक्ता जयदीप सिरपुरकर, जस्टिस बीके श्रीवास्तव अधिवक्ता सिद्धार्थ चौहान और जस्टिस मो. फहीम अनवर अधिवक्ता कपिल दुग्गल की खंडपीठ शामिल हैं। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव राजीव कर्महे ने बताया कि जिन मामलों में कोर्ट फीस देनी पड़ती है, लोक अदालत में राजीनामा होने की स्थिति में पक्षकारों की कोर्ट फीस की रकम वापस प्राप्त करने का प्रावधान है।
लोक अदालतों में हाजिर हुए वकील
शुक्रवार को दिन में आयोजित संयुक्त बैठक में वकीलों ने हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के कुछ जजों के आपत्तिजनक व्यवहार के खिलाफ शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत से विरत रहने का निर्णय लिया था। इसके बाद शुक्रवार की ही देर रात को महाधिवक्ता शशांक शेखर की पहल पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने हाईकोर्ट बार, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार और जिला बार के पदाधिकारियों की आपात बैठक अपने निवास पर बुलाई, ताकि लोक अदालत के जरिये पक्षकारों को लाभ मिल सके।
Created On :   8 Feb 2020 2:04 PM IST