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नवलानी को नहीं मिली अंतरिम राहत, ईडी के अधिकारियों के साथ मिलकर वसूली का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कारोबारी जितेंद्र नवलानी को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। नवलानी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के साथ मिलकर उगाही करने का कथित आरोप है। जिसको लेकर मुंबई पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरंभिक जांच शुरु की है। इससे पहले शिवसेना संजय राऊत ने नवलानी पर ईडी अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डरों से उगाही करने का आरोप लगाया था। हालांकि याचिका में नवलानी ने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। नवलानी ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें आशंका है कि एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच एफआईआर में तब्दील कर सकती है। इसलिए एसआईटी की जांच पर रोक लगाई जाए। क्योंकि यह अवैध है। न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने फिलहाल याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से मना करते हुए एसआईटी को मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा और सुनवाई को 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   27 April 2022 8:20 PM IST