नवनीत-रवि राणा को मिली राहत, जमानत रद्द करने का आवेदन खारिज

Navneet-Ravi Rana got relief, application for cancellation of bail rejected
नवनीत-रवि राणा को मिली राहत, जमानत रद्द करने का आवेदन खारिज
विशेष अदालत नवनीत-रवि राणा को मिली राहत, जमानत रद्द करने का आवेदन खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की घोषणा के बाद विवादो में आयी अमरावती से सांसद नवनीत कौर व विधायक रवि राणा की जमानत रद्द करने से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। 

सोमवार को न्यायाधीश राहुल रोकडे ने अपना फैसला सुनाते हुए राणा दंपति के जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर पुलिस की ओर से किए गए आवेदन को खारिज किया जाता है।  न्यायाधीश ने कहा कि जब तक आरोपियों(राणा दंपति) के कृत्य से मूल मामले की मैरिट पर असर नहीं पड़ता है तब तक उन्हें दी गई जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है। 

पुलिस ने  राणा दंपति पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उनकी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। पुलिस के मुताबिक जमानत की शर्तों के तहत राणा दंपति के इस मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगाई गई थी इसके बावजूद राणा दंपति ने मीडिया से बातचीत की है। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने दावा किया था कि राणा दंपति ने अदालत की ओर से तय की गई जमानत की शर्तों की अवहेलना की है। राणा दंपति ने इस मामले को लेकर मीडिया को इंटरव्यू दिया है। इसलिए उन्हें दी गई जमानत को निरस्त कर दिया जाए। जबकि राणा दंपत्ति ने कहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ इस मामले में देशद्रोह सहित अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सिर्फ चुनिंदा क्लिप को आधार बनाकर जमानत रद्द करने की मांग की है। 

गौरतलब है कि पुलिस ने राणा दंपति को इस मामले में 23 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 4 मई को राणा दंपति को जमानत प्रदान की थी। पुलिस ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा की घोषणा के बाद राणा दंपति के खिलाफ देशद्रोह व कानून व्यवस्था को भंग करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि यदि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दी गई जमानत को रद्द किया जाएगा। इसलिए पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। 

 

Created On :   22 Aug 2022 8:11 PM IST

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