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राकांपा समर्थित संगठन को दी छठ पूजा के आयोजन की अनुमति, मनपा का आदेश रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की पूर्व नगरसेवक समर्थित संगठन को सार्वजनिक मैदान में छठ पूजा के आयोजन के लिए दी गई अनुमति को निरस्त करने के मुंबई महानगरपालिका की ओर से जारी आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मनपा के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगरसेवक समर्थित संगठन को छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दी गई थी। इस तरह भाजपा समर्थिक संगठन को कोर्ट ने झटका दिया है।
गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एनजे जमादार व न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में मनपा का एक संगठन की छठ पूजा के आयोजन की अनुमति को रद्द करना और दूसरे संगठन को अनुमति देना दुर्भावनापूर्ण है। इस मामले में मनपा का आदेश अतार्किक व मनमानीपूर्ण है। इसलिए उसे रद्द किया जाता है और पुलिस को श्री दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडल (राकांपा की पूर्व नगरसेवक राखी जाधव समर्थित संगठन) को शीघ्रता से जरुरी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है। 30 व 31 अक्टूबर 2022 को महानगर के घाटकोपर इलाके में स्थित आचार्य अत्रे सार्वजनिक मैदान में छठ पूजा का आयोजन होना है।
मनपा ने पहले परमेश्वरी मंडल को छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दी थी किंतु बाद में इसे रद्द करके छठ पूजा के आयोजन की अनुमति अटल सामाजिक सांस्कृतिक सेवा प्रतिष्ठान (पूर्व भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट समर्थित संगठन) को दे दी। जिसके खिलाफ परमेश्वरी मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने परमेश्वरी मंडल के पक्ष में फैसला सुनाया। जबकि भाजपा समर्थित संगठन को झटका दिया ।
Created On :   27 Oct 2022 8:21 PM IST