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दो बच्चों के लिए अलग से आयोजित हो नीट परीक्षा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ली जानेवाली नीट परीक्षा के आयोजन से जुड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को दो विद्यार्थियों के लिए नीट की अलग परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। दोनों विद्यार्थियों ने अपनी याचिका में दावा किया था कि जब वे परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में आए तो उन्हें दिए गए प्रश्नपत्र व उत्तरपुस्तिका में गड़बड़ी थी। उन्होंने इसकी शिकायत परीक्षा निरीक्षक से की पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया।
मामले से जुड़े दो विद्यार्थी वैष्णवी भोपले व अभिषेक कापसे सोलापुर के है और 12 सितंबर 2021 को हुई नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे। इन्होंने प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिका से जुड़ी अपनी परेशानी परीक्षा निरीक्षक को बताई थी लेकिन वे गलती सुधारने के लिए राजी नहीं हुए है। वैष्णवी के मुताबिक उन्हें अलग-अलग कोड के टेस्ट पेपर व ओएमआर बुकलेट दिए गए। यही बात एक अन्य छात्र अभिषेक के साथ भी हुई।
न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने दोनों विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एनटीए की ओर से पैरवी कर रहे वकील रुई रांड्रिग्स ने कहा कि वे इन विद्यार्थियों की परेशानी का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। इसके बाद खंडपीठ ने एनटीए को इन दोनों विद्यार्थियों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने को कहा। और परीक्षा आयोजन के 48 घंटे पहले विद्यार्थियों को जानकारी देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही दो सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।
Created On :   21 Oct 2021 9:15 PM IST