नई कोरोना गाइडलाइन - मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, हो सकेंगे सामाजिक आयोजन

New Corona Guideline - Mask-social distancing is essential, social events will be possible
नई कोरोना गाइडलाइन - मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, हो सकेंगे सामाजिक आयोजन
नई कोरोना गाइडलाइन - मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, हो सकेंगे सामाजिक आयोजन

डिजिटल डेस्क जबलपुर।  कोरोना वायरस को लेकर जो नियम बनाए गए थे वह अब समय के साथ शिथिल हो रहे हैं। लोगों को राहत देते हुए मप्र के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम करने की छूट दे दी है। कार्यक्रम पहले बंदिश के साथ हो रहे थे, लेकिन अब लोगों की संख्या की जुड़ीं बंदिशें हटा ली गई हैं। हालाँकि आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें मानना होगा। खुले मैदान में अगर आयोजन है तो लोगों के बीच में दूरी बनी रहे। इसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम के लिए अभी तक एसडीएम से परमीशन लेनी होती थी, लेकिन अब इसकी भी जरूरत नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि आयोजन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि हॉल या फिर लॉन में आयोजन के दौरान लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। 
इनका कहना है
गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है इसका पालन कराया जाएगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अभी कोविड पूर्णत: खत्म नहीं हुआ है। लोगों को राहत दी गई है ताकि आयोजन कर सकें। 
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर 
 

Created On :   6 Feb 2021 2:36 PM IST

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