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एनजीटी ने जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर ठोका 186 करोड़ का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र की जल प्रदूषण फैलाने वाली सौ औद्योगिक इकाइयों पर सामूहिक रुप से 186 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा तारापुर एमआईडीसी पर 2 करोड़ व प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था सेंट्रल एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर भी लगभग 92 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने संबंधित संस्थाओं को पर्यावरण मुआवजे के रुप में यह राशि तीन महीने के भीतर जमा करने के निर्देश दिए है। एनजीटी ने एक समिति को उसके आदेश के अनुपालन की निगरानी करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि इस राशि का उपयोग एक समिति की देखरेख में क्षेत्रीय पर्यावरण को ठीक करने और लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किया जाएगा।
एक स्थानीय संगठन अखिल भारतीय मंगेला समाज परिषद ने तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र की करीब 100 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की थी। परिषद ने याचिका में कहा था कि उनकी आजीविका मछली पालन पर निर्भर है। क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां अपना औद्योगिक कचरे और गंदगी को पडोस में स्थित अरब सागर और उससे निकली समुद्री खाडियों में डालती है। इसके कारण उनकी आजीविका व स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। इस मामले में एनजीटी ने गत सोमवार को फैसला सुनाया।
Created On :   31 Jan 2022 8:16 PM IST