डी कंपनी को धन मुहैया कराने के आरोप में एनआईए ने दो आरोपियों को किया गिफ्तार

NIA arrested two accused for providing money to D company
डी कंपनी को धन मुहैया कराने के आरोप में एनआईए ने दो आरोपियों को किया गिफ्तार
हिरासत डी कंपनी को धन मुहैया कराने के आरोप में एनआईए ने दो आरोपियों को किया गिफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। डी कंपनी को आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छोटा शकील के जीजा आरिफ शेख और उसके छोटे भाई शब्बीर शेख को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 20 मई तक हिरासत में भेज दिया गया है। आरिफ मुंबई के गोरेगांव जबकि शब्बीर ठाणे के मीरा रोड स्थित शांतिनगर का रहने वाला है। आरोप है कि दोनों भाई दाऊद का दाहिना हाथ माने जाने वाले शकील शेख उर्फ छोटा शकील के इशारे पर मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में पैसों के लेन देन से जुड़ा काम देखते थे। जांच एजेंसी का दावा है कि उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि आरोपियों ने आतंकी गतिविधियों के लिए हवाला के जरिए डी कंपनी को पैसे भेजे। आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान एनआईए ने दावा किया कि डी कंपनी देश में बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में है और आतंकी संगठनों से संपर्क में हैं। आरोपियों को डी कंपनी के लिए मनी लांडरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में कई संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले हैं। एनआईए ने अदालत में दावा किया कि पकड़े गए आरोपी 1993 मुंबई धमाकों के मामले में वांछित और फिलहाल पाकिस्तान में बैठे छोटा शकील के साथ संपर्क में थे और उन्होंने डी कंपनी को पैसे भेजे थे। छोटा शकील जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को चलाता है।  जांच एजेंसी के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी डी कंपनी के पेरोल पर थे। दरअसल आरिफ की शादी छोटा शकील की बहन फहमीदा से हुई थी। फहमीदा की साल 2020 में मौत हो चुकी है। गुजरात के गृहमंत्री रहे हरेन पांड्या के हत्या के मामले में आरोपी होने के चलते आरिफ को साल 2006 में दुबई से डिपोर्ट किया गया था हालांकि बाद में वह इस मामले में बरी हो गया। मुंबई पुलिस में भी उसके खिलाफ जबरन वसूली और जमीन पर कब्जा करने के आरोप में मामले दर्ज हैं। 2016 में उसे मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार भी किया था। उसका छोटा भाई शब्बीर भी दाऊद गिरोह से जुड़े काम में उसकी मदद करता है। 

आरोपियों का दावा आरोप झूठे

कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायाधीश राहुल भोसले ने आरोपियों से सवाल किया कि क्या उन्हें कुछ कहना है तो उन्होंने कहा कि एनआईए की ओर से उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इस दौरान आरिफ ने अदालत में कहा ‘सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा’। 

 

Created On :   13 May 2022 9:38 PM IST

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