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मामले में एनआईए को हलफनामा दायर करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मालेगांव बम धमाके मामले से जुड़े मुकदमे की स्थिति को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने एनआईए को दो सप्ताह में हलफनामे में स्पष्ट करने को कहा है कि वर्तमान में मालेगांव के मुकदमे की स्थिति क्या है और अब तक कितने गवाहों की गवाही हुई है। खंडपीठ ने मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त निर्देश दिया। याचिका में कुलकर्णी ने दावा किया है कि इस मामले के मुकदमे की सुनवाई में बेवजह विलंब किया जा रहा है। काफी समय बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही नहीं हुई है। खुद अपना पक्ष खंडपीठ के सामने रख रहे कुलकर्णी ने खंडपीठ के सामने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद मुकदमे की सुनवाई मंद गति से चल रही है। एनआईए व कुछ आरोपी जानबूझकर मुकदमे की सुनवाई में विलंब कर रहे हैं। इन दलीलों व मामले को लेकर पुराने आदेशों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने एनआईए को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
Created On :   29 Jun 2022 9:01 PM IST