देवी-देवताओं का अपमान करने पर अग्रिम जमानत नहीं - वॉट्सएप ग्रुप में अभद्र टिप्पणियों से जुड़ा मामला

No anticipatory bail for insulting deities - Case related to indecent comments in WhatsApp group
 देवी-देवताओं का अपमान करने पर अग्रिम जमानत नहीं - वॉट्सएप ग्रुप में अभद्र टिप्पणियों से जुड़ा मामला
 देवी-देवताओं का अपमान करने पर अग्रिम जमानत नहीं - वॉट्सएप ग्रुप में अभद्र टिप्पणियों से जुड़ा मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अपर सत्र न्यायाधीश जय सिंह सरोंते की अदालत ने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोपित जबलपुर निवासी उदय कुमार साहू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष पांडे ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि ओमती पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेकर अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपित ने प्रोग्रेसिव लॉयर्स ऑफ एमी के शीर्षक से संचालित वॉट्सएप ग्रुप के एडमिन बतौर देवी-देवताओं के खिलाफ अनर्गल व अभद्र टिप्पणियां कीं। यही नहीं ब्राह्मणों की अस्मिता के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्द लिखे। इस वजह से धार्मिक व जातिगत भावनाएं आहत हुईं। इस कृत्य को गंभीरता से लेकर जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर ने पूर्व में नोटिस जारी किया था। बाद में आरोपित अधिवक्ता उदय कुमार साहू के फर्जी अधिवक्ता निकलने पर जिला अधिवक्ता संघ ने उसकी सदस्यता समाप्त कर दी। जांच में साफ हुआ कि साहू का नाम स्टेट बार कौंसिल में दर्ज ही नहीं है। वह मनमाने तरीके से वकालत के पेशे में आ गया था। इस मामले में दो सह अभियुक्त दिलीप कुशवाहा व राजेंद्र सिंह फरार हैं, आवेदक गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत का प्रयास कर रहा है।
 

Created On :   10 Sep 2020 9:35 AM GMT

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