- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- लड़कियों से जिस्मफरोशी करवाने...
लड़कियों से जिस्मफरोशी करवाने वाले आरोपी को जमानत नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लड़कियों को वेश्यावृत्ति में ढकेलने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी प्रसाद पुजारी के खिलाफ गेस्ट हाउस से छुड़ाई गई एक पीड़िता के बयान व छापेमारी की कार्रवाई के आधार पर 11 अगस्त 2020 को अंधेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था।
न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि एफआईआर में मेरे मुवक्किल की भूमिका का उल्लेख नहीं है। उस पर लगे आरोप अस्पष्ट है। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। इसलिए जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।
Created On :   21 Sept 2020 8:06 PM IST