विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ लंबित है अविश्वास प्रस्ताव, इसलिए विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नहीं ले सकते फैसला

No-confidence motion is pending against the Deputy Speaker, cannot decide to cancel the membership of MLAs
विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ लंबित है अविश्वास प्रस्ताव, इसलिए विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नहीं ले सकते फैसला
सामने आए दो निर्दलीय विधायक विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ लंबित है अविश्वास प्रस्ताव, इसलिए विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नहीं ले सकते फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना की ओर से बागी 17 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग के बाद उनके समर्थन में भाजपा समर्थित दो निर्दलीय विधायक बागियों की मदद के लिए सामने आए हैं। गोंदिया सीट से निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल और रायगड की उरण सीट से निर्दलीय विधायक महेश बालदी ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के बारे में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास का प्रस्ताव प्रलंबित है। 

इस संबंध में शुक्रवार को दोनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष को पत्र दिया है। निर्दलीय विधायक बालदी ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव प्रलंबित है। इसलिए हमने विधानसभा उपाध्यक्ष को एक पत्र भेजा है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई आदेशों का उल्लेख भी है। हमने केवल विधानसभा उपाध्यक्ष को यह बात याद दिलाई है। एक सवाल के जवाब में अग्रवाल ने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की शिंदे गुट के विधायकों के समर्थन से सरकार बनने वाली है। हम उस सरकार को समर्थन देंगे। 

 

Created On :   24 Jun 2022 4:16 PM GMT

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