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विवाह-सगाई-रिसेप्शन और धार्मिक समारोहों में संगीत के लिए लाइसेंस की जरुरत नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विवाह, सगाई, रिसेप्शन और धार्मिक समारोहों आदि के दौरान होटलों में रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने के लिए जबरन वसूली के मामलों को देखते हुए होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (एचआरडब्ल्यूआई) ने जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। संगठन के मुताबिक हाल ही में पुणे में कई घटनाएं हुईं हैं जिनमें मुंबई की दो निजी फर्मों ने होटल में विवाह समारोह के दौरान संगीत बजाने को लेकर कॉपीराइट लाइसेंस जारी करने के बहाने व्यवसायियों से 1.37 लाख रुपए वसूल लिए। जबकि कानून में समारोहों के दौरान संगीत बजाने को कॉपीराइट कानून के दायरे में नहीं रखा गया है।
एचआरडब्ल्यूआई ने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर जबरन वसूली करने वाली निजी एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है साथ ही संगठन ने अपने सभी सदस्यों से कहा है कि वे इस तरह की वसूली की शिकायत पुलिस से करें। एचआरडब्ल्यूआई के अध्यक्ष शेरी भाटिया ने कहा कि शादियों का समय नजदीक आ रहा है ऐसे में उद्योग के लोगों, मेहमानों और कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों की जागरूकता में कमी का फायदा उठाकर कॉपीराइट एजेंसियों द्वारा पैसे उगाही हो सकती है। जबकि कानून में साफ उल्लेख है कि विवाह स्थलों और संबंधित सामाजिक व धार्मिक समारोहों के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जबरन वसूली रोकने के लिए हम लोगों का कानून से अवगत कराना चाहते हैं।
Created On :   28 Oct 2021 8:13 PM IST