बिना मास्क जिला अदालत में प्रवेश नहीं - जुर्माना लगाया जाएगा

No Mask to enter district court - fine will be imposed
बिना मास्क जिला अदालत में प्रवेश नहीं - जुर्माना लगाया जाएगा
बिना मास्क जिला अदालत में प्रवेश नहीं - जुर्माना लगाया जाएगा

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अदालत में बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला अधिवक्ता संघ ने कहा है कि जिला अदालत परिसर में बिना मास्क पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक और सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के मामले एक बार फिर बढऩे लगे हैं। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। इसको देखते हुए जिला अदालत के सभी गेटों से बिना मास्क के प्रवेश वर्जित किया गया है।   संघ के उपाध्यक्ष एचआर नायडू, मंजू सिंह, ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी, गोपाल पटेल और अमित साहू ने सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों से मास्क लगाने की अपील की है। 

Created On :   26 Feb 2021 3:25 PM IST

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