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धोखाधड़ी कर डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाले को राहत नहीं, प्रैक्टिस पर लगी है रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से एनेस्थीसिया से जुडी डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर बी सी चोपड़ा (परिवर्तित नाम) को राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर पर गंभीर आरोप है इसलिए हम उन्हें अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। अदालत ने फिलहाल इस मामले में सरकार को चार सप्ताह के भीतर हपलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) ने जांच के बाद 15 मार्च 2020 को डॉक्टर के एक साल प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी थी। एमएमसी ने डॉक्टर की एफसीपीएस योग्यता को फर्जी पाया था। एमएमसी के इस निर्णय को मनमानीपूर्ण बताते हुए डॉक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में डॉक्टर ने कहा था कि वह कोरोना के प्रकोप के चलते जरूरतमंद मरीजों की सेवा करना चाहता है। इसलिए उसके प्रैक्टिस करने पर लगी रोक को शिथिल कर दिया जाए।
न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप हैं। इसलिए हम उसे अंतरिम राहत नहीं प्रदान कर सकते। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है और सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
Created On :   7 May 2020 6:47 PM IST