शादी के लिए भाई के साथ संबंध बनाने की रखी थी शर्त 

No relief to accused : Condition to have a relationship with a brother for marriage
शादी के लिए भाई के साथ संबंध बनाने की रखी थी शर्त 
आरोपी को राहत नहीं शादी के लिए भाई के साथ संबंध बनाने की रखी थी शर्त 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महिला से विवाह के लिए अपने भाई से संबंध बनाने की शर्त रखने वाले दुष्कर्म के आरोपी और उसके भाई के मामले को गंभीर अपराध बताते हुए इसे रद्द करने से इंकार कर दिया है। मामले के दोनों आरोपी सगे भाई हैं। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने पाया कि पहले एक आरोपी ने महिला के साथ घनिष्ठता बढाई। फिर पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद आरोपी ने कहा कि यदि महिला उसके भाई के साथ संबंध बनाएगी तो ही वह उसके साथ विवाह करेगा। पीड़ित महिला ने ऐसा किया भी। इस दौरान आरोपी ने इसका वीडियो भी बनाया। पीडिता के मुताबिक थोडे दिन बाद आरोपी दोनों भाइयों ने उसके साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई भी की। जिसके बाद पीड़ित महिला ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। 

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376,376 (2) (एन) 504,506,323, व 34 के तहत मामला दर्ज किया। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर दोनों भाइयों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ के सामने एक आरोपी भाई की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि पीड़ित महिला शादीसुदा है इसलिए वह मेरे मुवक्किल से शादी नहीं कर सकती थी। मेरे मुवक्किल ने कभी शादी करने से इंकार नहीं किया। मेरे मुवक्किल व शिकायतकर्ता के बीच सहमती से संबंध बने थे। इसलिए इस मामले में दुष्कर्म का मामला नहीं बनता है। इसलिए मामले को रद्द कर दिया जाए। 

खंडपीठ ने मामले से जुड़े आरोपों पर गौर करने के बाद कहा कि आरोपियों पर दर्ज अपराध मामले का स्वरुप गंभीर नजर आ रहा है। पहले आरोपी का पीडिता को अपने भाई के साथ संबंध बनाने का आरोप मामले को और गंभीर बनाता नजर आता है। इसलिए मामले में आरोपी के साथ भले ही सहमति के साथ संबंध बने थे तब पर आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। इस तरह खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दिया। 


 

Created On :   19 Aug 2021 6:07 PM IST

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