करिश्मा प्रकाश पर एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज हुई है FIR

No relief to Deepika Padukones manager in drugs Case
करिश्मा प्रकाश पर एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज हुई है FIR
पादुकोण की मैनेजर को राहत नहीं  करिश्मा प्रकाश पर एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज हुई है FIR

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि बॉलीवुड ड्रग्स मामले में आरोपी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश पर अभियोजन पक्ष का एनडीपीएस कानून के तहत आरोप लगाना न्यायसंगत है। कोर्ट ने करिश्मा प्रकाश के अग्रिम जमानत को रद्द करने से जुड़े आदेश में यह बात स्पष्ट की है। कोर्ट ने 5 अगस्त को करिश्मा प्रकाश के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया था, लेकिन विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ है। कोर्ट ने 25अगस्त 2021 तक अपने आदेश पर रोक लगाई है। ताकि आरोपी (करिश्मा प्रकाश) हाईकोर्ट में अपील कर सके। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के सामने आरोपी (करिश्मा प्रकाश) के वकील ने दावा किया था कि प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया है जिसके आधार पर एनडीपीएस कानून की धारा 27 ए के तहत आरोप लगाए जा सके और उसे न्यायसंगत ठहराया जा सके। सबूत के तौर पर मेरे मुवक्किल के खिलाफ सिर्फ प्रकरण से जुड़े दूसरे आरोपी का बयान है। आमतौर पर यह धारा ड्रग्स तस्करी के मामले में लगाई जाती है। 

न्यायाधीश वीवी विद्वान ने इन दलीलों को सुनने व मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि प्रथम नजर में इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी पर  27 ए के तहत लगाए गए आरोप न्यायसंगत हैं। न्यायाधीश ने कहा कि अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय दूसरे आरोपी के बयान पर विचार किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले से जुड़ी परिस्थितियां व सबूत आरोपी के खिलाफ हैं। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। 

 

Created On :   11 Aug 2021 6:58 PM IST

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