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प्याज घोटाले में उपसंचालक को राहत नहीं- हाईकोर्ट ने रिट अपील वापस लेने पर खारिज की

डिजिटल डेस्क जबलपुर । सागर जिले की देवरी मंडी के बहुचर्चित प्याज घोटाले को रफ दफा करने की कोशिश के आरोप में निलंबित उपसंचालक प्रवीण वर्मा की रिट अपील वापस लेने के कारण हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने एकलपीठ द्वारा अंतरिम आदेश न दिए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि मंडी बोर्ड सागर के संयुक्त संचालक ऑफिस में उप संचालक के पद पर पदस्थ रहे प्रवीण वर्मा को देवरी मंडी के बहुचर्चित प्याज घोटाले में कथित संलिप्तता को देखते हुए प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड ने 27 दिसंबर 2019 को उसे निलंबित कर भोपाल हेड ऑफिस अटैच कर दिया था। पूर्व में वर्मा ने एक याचिका दायर करके प्रबंध संचालक के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन एकलपीठ ने उसे अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। अंतरिम आदेश न मिलने के विरुद्ध यह अपील दायर की गई थी।
मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश को सही ठहराते हुए अपील निरस्त करने की बात कही तब आवेदक की ओर से अपील वापस लेने की प्रार्थना की गई। आवेदक की ओर से किए गए आग्रह को स्वीकार करके युगलपीठ ने अपील खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अनावेदको की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं सिद्धार्थ शर्मा ने पक्ष रखा।
Created On :   12 Feb 2020 1:37 PM IST