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डाला नदी में 100 एकड़ की कॉलोनी का सीवेज मिलाने पर नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर जिले के गौर क्षेत्र के सिलुआ ग्राम में स्थित डाला नदी में 100 एकड़ की कॉलोनी का सीवेज मिलाने के मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर जबलपुर, नगर निगम, नगर एवं ग्राम निवेश और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के डायरेक्टर आशुतोष तिवारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का िनर्देश दिया है। याचिका में 9 एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जे का आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका नीमखेड़ा गौर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नीरज गर्ग ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स द्वारा ग्राम सिलुआ में 100 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। कॉलोनी की अनुमति देने के पहले नगर निगम और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने यह नहीं देखा कि कॉलोनी का सीवेज डाला नदी में मिलाया जाएगा। याचिका में कहा गया कि नीमखेड़ा, खमरिया, सिलुआ और हिनौतिया गाँव के निवासी डाला नदी के पानी का उपयोग पेयजल के साथ खेती की सिंचाई के लिए करते हैं।
डाला के साथ नर्मदा नदी भी हो जाएगी प्रदूषित-
अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडे, कौशलेश पांडे और आरती द्विवेदी ने तर्क दिया कि डाला नदी एक किलोमीटर आगे चलकर नर्मदा नदी में मिलती है। सीवेज का पानी छोडऩे से डाला नदी के साथ नर्मदा नदी भी प्रदूषित हो जाएगी। इसके साथ ही चार गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल और सिंचाई के पानी की परेशानी होगी। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड ने पक्ष रखा।
9 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा-
याचिका में कहा गया कि बिल्डर ने कॉलोनी के आसपास स्थित खसरा नंबर 435, 436, 438 और 439 की लगभग 9 करोड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इस मामले में राज्य सरकार, संभागायुक्त, कलेक्टर एवं एसपी को कई बार शिकायत की गई लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   12 July 2021 10:06 PM IST