छात्र की अंकसूची में छात्रा की फोटो लगाने पर नोटिस

Notice on photo of student in students mark list
छात्र की अंकसूची में छात्रा की फोटो लगाने पर नोटिस
छात्र की अंकसूची में छात्रा की फोटो लगाने पर नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने छात्र की अंकसूची में छात्रा की फोटो लगाने के बाद उसमें सुधार करने से इनकार करने पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, माशिमं और चैतन्य उमावि साईंखेड़ा गाडरवारा के प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अनावेदकों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। साईंखेड़ा गाडरवारा निवासी टीकाराम पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से वर्ष 2010-11 में दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसकी अंकसूची में जन्मतिथि गलत लिख दी गई थी। उसने अंकसूची में सुधार के लिए आवेदन दिया। वर्ष 2019 में माशिमं ने संशोधित अंकसूची भेजी। संशोधित अंकसूची में उसकी जगह किसी छात्रा का फोटो लगा दिया गया। उसने अंकसूची में दोबारा संशोधन के लिए आवेदन लगाया। माशिमं ने यह कहकर संशोधन करने से इनकार कर दिया कि मामला काफी पुराना हो गया है, इसलिए तीन साल के पहले के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि माशिमं की गलती की वजह से याचिकाकर्ता परेशान हो रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी किया है। 
 

Created On :   6 Jan 2021 6:01 PM IST

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